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हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन वर्ष 2009 में भवन एवं सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 की धारा 18 (1) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4-6 बी.ओ.सी. डब्ल्यू-पी.टी./(एल) 2 मार्च, 2009 द्वारा हुआ था। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तें का विनियम) नियम, 2008 बनाए गए तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 4 दिसम्बर, 2008 को अधिसूचित किए गए।
भवन एवं अन्य निर्माण कार्य:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, अधिनियम, 1996 की धारा 2 डी के अनुसार भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से तात्पर्य भवनों, मार्गों, सड़कों, रेलवे, ट्रामवे, हवाई अड्डा, सिंचाई, जल निकास, तटबंध, नौ परिवहन, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल संबंधी कार्य (जिसमें जल के वितरण के लिए चैनल), तेल तथा गैस स्थापना संबंधित कार्य, विद्युत लाईनों, बेतार रेडियो, तेलेविसिओं, टेलीफोन, तार तथा ओवर्सीज संचार माध्यमों, बाधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर, शीतलन टावर, पारेषण टावरों को निर्माण कार्यों में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण, अल्ट्रेशन, मुरम्मत, रखरखाव या निर्माण गिराया जाने से संबंधित कार्य में शामिल हैं। इसमें ऐसे अन्य कार्य भी शामिल किए जाएंगे, जो संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं, परंतु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे, जिनमें कारखाना अधिनियम 1948 अथवा माईनज अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं।