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आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश में राजस्व जुटाने वाला एक प्रमुख विभाग है। विभाग द्वारा लागू विभिन्न कराधान और आबकारी अधिनियमों के तहत राजस्व विभिन्न कर के रूप में एकत्र किया जाता है जैसे कर, उत्पाद शुल्क और शुल्क आदि।
आबकारी एवं कराधान विभाग के पास निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासनिक नियंत्रण है: -
1. पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914
2. औषधीय व शौचालय की तैयारी अधिनियम, 1955
3. पूर्वी पंजाब गुड़ (नियंत्रण) अधिनियम, 1948
4. इंडियन पावर अल्कोहल एक्ट, 1948
5. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
6. एच.पी. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005
7. एच.पी. एंटरटेनमेंट (सिनेमैटोग्राफ शो) अधिनियम, 1968
8. एच.पी. यात्रियों और माल कराधान अधिनियम, 1955
9. एच.पी. टैक्स ऑन लक्सिस (होटल और लॉजिंग हाउस में) अधिनियम, 1979
10. एच.पी. मनोरंजन ड्यूटी अधिनियम, 1968
11. नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985
12. एच.पी. कुछ सामान (सड़क द्वारा किया गया) अधिनियम, 1999
13. एच.पी. टोलस एक्ट, 1975
14. एच.पी. प्रवेश कर अधिनियम, 2010